महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, यूसीसी और विधानसभा सत्र से जुड़े बड़े निर्णय
देहरादून ।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) और राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र तक कई अहम निर्णय लिए गए
महिला सशक्तिकरण को नई दिशा
कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है। साथ ही सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे। इस कदम से राज्य स्तर पर काम कर रही कार्यकत्रियों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिल सकेंगे।
रायपुर विधानसभा भवन निर्माण को मिली छूट
राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नई विधानसभा भवन परियोजना को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। अब इस क्षेत्र को फ्री जोन में छूट दी गई है, जिससे वहां पर मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग में नियमावली में बदला
वकैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। अब कर्मचारियों को एक बार स्थानांतरण (ट्रांसफर) में छूट की व्यवस्था मिलेगी, जिससे उन्हें लचीलापन प्राप्त होगा।
यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधनकैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में भी आंशिक बदलाव को मंजूरी दी है। अब नेपाल और भूटान के नागरिकों की शादियों का पंजीकरण भी यूसीसी पोर्टल पर आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण दस्तावेज के माध्यम से किया जा सकेगा।
राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्रराज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है
कार्मिक विभाग में पदोन्नति नियमों में राहत
कैबिनेट ने कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। अब यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर 50 प्रतिशत सेवा पूरी कर चुका है और दूसरी सेवा में स्थानांतरित होना चाहता है, तो उसे ‘शीतलीकरण अवधि’ का लाभ पदोन्नति में दिया जाएगा।
वित्त विभाग में नया प्रावधान लागूवित्त विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक केंद्रों (Public Centres) से जुड़ा नया नियम लागू किया गया है। अब ऐसे केंद्र जो 100 प्रतिशत टेकिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा।
कैबिनेट के 8 प्रमुख निर्णय संक्षेप में
- मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे।
- सुपरवाइजर के 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरे जाएंगे।
- रायपुर विधानसभा भवन परियोजना को फ्री जोन में छूट, मकान-दुकान निर्माण की अनुमति।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन, तबादले में छूट।
- यूसीसी नियमावली में संशोधन, नेपाली-भूटानी नागरिकों की शादी का पंजीकरण संभव।
- राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को।
- कार्मिक विभाग में पदोन्नति नियमावली में ‘शीतलीकरण अवधि’ का लाभ।
- वित्त विभाग में नया नियम—पब्लिक सेंटरों को मुनाफे का 15 प्रतिशत सरकार को देना होगा।