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हरिद्वार। छह वर्षीय मासूम बालिका से बलात्कार करने के मामले में अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश रमेश सिंह ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास व दो लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि एक मार्च 2024 की शाम साढ़े सात बजे भगवानपुर थाना क्षेत्र में किराए पर रहने वाली मासूम बालिका अपने बाथरूम में शौच करने के लिए गई थी। काफी देर बाद पीड़िता अपनी माता के पास रोते हुए आई थी। और लहूलुहान हालत में थी। माता के पूछने पर पीड़ित ने आरोपी युवक पर गलत काम करने की बात कही थी। उसी समय पीड़िता के माता पिता आरोपी युवक के कमरे पर पहुंचे तो वह वहां से भाग गया था। घटना वाले दिन ही पीड़िता की माता ने मकान मालिक से एक रिपोर्ट लिखवाकर पुलिस थाने में दी थी।

लिखित शिकायत पर भगवानपुर पुलिस ने आरोपी नीरज पुत्र कुबेर प्रसाद निवासी ग्राम रमई रायके टोला थाना बरौली जनपद गोपालगंज बिहार के खिलाफ बच्ची से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।घट। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किए थे।

वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दो लाख रुपए के की सजा सुने वहीं न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्णय के आधार पर पीड़िता को प्रतिकर के रूप दो लाख रूपये अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुपालन हेतु भेजने के आदेश दिए हैं।

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