Sat. Oct 5th, 2024

नए साल पर सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत सभी रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा को 24×7 की अवधि खुले रखने की अनुमति प्रदान की है। उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2017″ के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24×7 की अवधि खुले रखने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही उक्त प्रतिष्ठानों में दिन एवं रात्रि दोनों पालियों में सभी कर्मकारों को कतिपय शर्तों के अधीन कार्य करने की भी अनुमति दी गयी है। वर्तमान में नव वर्ष, 2024 के आगमन-अवसर पर अन्य राज्यों से भारी मात्रा में पर्यटक उत्तराखण्ड राज्य में आ रहे हैं। अतः पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत सभी रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि के मालिकों से अपील है, कि श्रम विभाग के उक्त कानून के अन्तर्गत अपने-अपने रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24×7 की अवधि में खुला रखने का कष्ट करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *